पर्यटक वाहनों के लिए बड़ी राहत:अब 12 साल तक मान्य होगा परमिट

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चंडीगढ़। पर्यटन क्षेत्र में काम करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है।

Car insurance, License, Maintenance, Driving

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चंडीगढ़। पर्यटन क्षेत्र में काम करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पंजाब और हिमाचल की तर्ज पर अब हरियाणा में भी टूरिस्ट वाहनों का परमिट पंजीकरण की तिथि से 12 साल के लिए वैध होगा। अभी तक यह परमिट केवल 9 साल के लिए मान्य होता था। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने बीते दिनों परिवहन मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने ऑल इंडिया परमिट पॉलिसी के अनुसार वाहनों का परमिट 12 साल तक वैध करने की मांग की थी। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस फैसले से टूरिस्ट परमिट की वैधता में एकरूपता आएगी। NCR में पेट्रोल व CNG वाहनों के लिए टूरिस्ट परमिट पंजीकरण की तिथि से 12 साल तक मान्य किया गया है।

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